विधायक और मेयर सहित दस भाजपा नेताओं ने कोर्ट में किया आत्म समर्पण
रुद्रपुर। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल सिंह समेत दस भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया। सभी पर विधानसभा चुनाव के दौरान 28 जनवरी 2022 को हुए नामांकन प्रक्रिया के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 28 जनवरी 2022 को भाजपा के प्रत्याशी शिव अरोड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव के लिए अपना नामांकन कराने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ प्रस्तावक मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 बी और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल सिंह, सुरेश परिहार, विवेक सक्सेना, विकास शर्मा, राजकुमार शाह, भारत भूषण चुघ, गुरमीत सिंह और हरीश भट्ट को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस क्रम में शुक्रवार को विधायक शिव अरोड़ा मेयर रामपाल समेत सभी आरोपियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के सामने पुलिस की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों के निर्दाेष होने का तर्क रखा गया। इस पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को 15-15 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है।