छात्र के वजन के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो स्कूल बैग का वजन, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों से स्कूल बैग दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया। साथ ही ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बुधवार, 21 जून को फिर से जारी सर्कुलर के अनुसार, स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक, कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो और कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए; वहीं कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो और कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए।